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Thursday, June 18, 2009

महिलाओं को दो गई कानून की बुनियादी जानकारियां

GCK in News. Dainik Jagaran
Published in Both Print and Online Edition
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/jharkhand/4_8_5551770.html
Retrieved on June 17, 2009
महिलाओं को दो गई कानून की बुनियादी जानकारियां
June 17, 2009
चतरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं दलित अधिकार सुरक्षा मंच के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार कोकानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं को कानून द्वारा प्रदत्तउनके हक और अधिकार पर वक्ताओं ने विस्तृत रूप से चर्चा किया। यह आयोजन स्वयं सेवी संस्था ग्रामोदयचेतना केंद्र के कार्यालय परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिलाविधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह सब जज माया शंकर राय ने कहा कि कानून की दृष्टि में महिला-पुरुषमें कोई भिन्नता नहीं है। दोनों को सामान अधिकार दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी महिलाएं उपेक्षित हैं।क्योंकि वे जागरूक नहीं है। जिस दिन महिलाएं जागरूक हो जाएगी, उस दिन उन्हें कोई भी उपेक्षित नहीं करसकेगा। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पीडि़तों को मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध कराया जाता है।पीडि़त महिलाएं इसका लाभ उठाएं। कार्यक्रम में जिले के दस विभिन्न गांवों की सौ से अधिक दलितमहिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम का संचालन ग्रामोदय चेतना केंद्र की सचिव सविता बनर्जी ने किया।कार्यक्रम को डा. बद्री प्रसाद वर्मा ने भी संबोधित किया।

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